1 जुलाई 2025 से पालनहार योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? राजस्थान में एक बार फिर पालनहार योजना के लिए पंजीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यह योजना उन मासूम बच्चों के जीवन में एक आशा की किरण है। जिन्होंने बचपन में ही उनके अभिभावकों का साथ छोड़ दिया था। फिर उनके माता-पिता किसी असाधारण स्थिति में है और बच्चों की परवरिश के लिए खुद असमर्थ है उन लोगों के लिए पालनहार योजना एक बड़ा ही कारगर साबित होने वाली योजना हैं।
राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। जो या तो अनाथ है या फिर ऐसे हालात में है। जहां उनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस योजना के तहत सरकार उनके देखभाल करने वाले पालनहार यानी पलक माता-पिता को हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है।
इस पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक ₹1500 प्रति माह और उसके बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। वहीं अन्य पत्र बच्चों के लिए यह राशि 750 रुपए और ₹1500 प्रति महीना यह राशि सीधे पालन हार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिससे बच्चों की देखभाल में कोई रुकावट ना आए।

पालनहार योजना के लिए पात्रता तय की गई है। यह योजना उन्हीं बच्चों के लिए है। जो राजस्थान के निवासी हो और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो साथ ही परिवार की वार्षिक आय 120000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है। जो या तो अनाथ है या फिर उनके माता-पिता को आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिला है या फिर वह एचआईवी एड्स या कुष्ठ रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। विधवा नाता छोड़ चुकी माता के बच्चे और विशेष योग्यजन विकलांग माता-पिता के संतान भी इस दायरे में आते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए एक विशेष शर्त यह भी है कि एक जन आधार कार्ड से अधिकतम तीन बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। इससे अधिक बच्चों के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
पालनहार योजना का पंजीकरण और नवीकरण राजस्थान समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट अथवा नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता की मृत्यु या बीमारी का प्रमाण पत्र पालनहार का आधार कार्ड बैंक पासबुक और परिवार की आय एवं निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने आवश्यक है।
वर्ष 2025 में पालनहार योजना के तहत 1 जुलाई 2025 से इस योजना का नवीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि समय रहते नवीकरण नहीं करवाया गया तो सहायता राशि रोक दी जाएगी।
राजस्थान सरकार की यह पहले केवल बच्चों के पालन पोषण में मददगार है बल्कि सामाजिक सरोकार की एक मिसाल भी है। जिन बच्चों की जिंदगी मुश्किल हालातो में बीत रही है। उनके लिए यह योजना एक सुरक्षा कवच है जैसा काम करती है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो इन श्रेणियों में आता है। तो उसकी मदद जरूर कीजिए यह असली मानवता है।
राजस्थान पालनहार योजना के तहत यदि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो इसका लिंक हम आपको नीचे उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां से आप अपनी इस पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
पालनहार योजना के लिए आवेदन और स्टेटस चेक यहां से करें- पालनहार योजना 2025